Directorate of Pension Provident Fund and Insurance(DoPPFI)

Department of Finance, Government of Madhya Pradesh

Lok Sewa Guarantee

मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा के तहत वित्त विभाग की सेवाए

सेवा क्र  

सेवाए

 

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम

 

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय सीमा

 

व्दितीय अपीलीय प्राधिकारी  का पदनाम

 

1 2 3 4 5 6 7
19-1 पेंशनर व्दारा निर्धारित पेंशन आवेदन प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करने की स्थिति में पेंशन / परिवार पेंशन प्रकरण संभागीय पेंशन / जिला पेंशन कार्यालय भेजना () संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला जिला स्तरीय अथवा उससे न्यून स्तर के कार्यालय का कार्यालय प्रमुख (जिसके विभाग का संभागीय कार्यालय है )

30 कार्य दिवस

संबंधित विभाग के संभागीय कार्यालय का प्रमुख

30 कार्य दिवस

संभागायुक्त

() संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला जिला स्तरीय अथवा उससे न्यून स्तर के कार्यालय का कार्यालय प्रमुख (जिसके विभाग का संभागीय कार्यालय है )

30 कार्य दिवस

 

कलेक्टर

30 कार्य दिवस

 

संभागायुक्त

 

() संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला संभागीय कार्यालय का कार्यालय प्रमुख

30 कार्य दिवस

संभागायुक्त

30 कार्य दिवस

संबधित विभागाध्यक्ष

() संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला विभागाध्यक्ष कार्यालय का कार्यालय प्रमुख 30 कार्य दिवस

संबधित विभाग के सचिव

30 कार्य दिवस  

() संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला मंत्रालय का कार्यालय प्रमुख

30 कार्य दिवस

सचिव सामान्य प्रशासन

30 कार्य दिवस  
19-2 पेंशन / परिवार पेंशन प्रकरण में विभाग व्दारा आपत्तियों के निराकण करने पर पेंशन / परिवार पेंशन भुगतान आदेश जरी करना संभागीय पेंशन अधिकारी / जिला पेंशन अधिकारी 30 कार्य दिवस या सेवानिवृत की तिथि से 10 कार्य दिवस पूर्व जो भी बाद में हो कलेक्टर

30 कार्य दिवस

 

संभागायुक्त
19-3 पेंशन / परिवार पेंशन भुगतान आदेश कोषालय अधिकारी को प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन / परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान कोषालय अधिकारी 30 कार्य दिवस कलेक्टर

30 कार्य दिवस

 

संभागायुक्त

 

 

Last Updated : 28 May, 2019