Lok Sewa Guarantee
मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत वित्त विभाग की सेवाए
सेवा क्र |
सेवाए
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पदाभिहित अधिकारी का पदनाम |
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा |
प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम
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प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय सीमा
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व्दितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19-1 | पेंशनर व्दारा निर्धारित पेंशन आवेदन प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करने की स्थिति में पेंशन / परिवार पेंशन प्रकरण संभागीय पेंशन / जिला पेंशन कार्यालय भेजना | (अ) संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला जिला स्तरीय अथवा उससे न्यून स्तर के कार्यालय का कार्यालय प्रमुख (जिसके विभाग का संभागीय कार्यालय है ) |
30 कार्य दिवस |
संबंधित विभाग के संभागीय कार्यालय का प्रमुख |
30 कार्य दिवस |
संभागायुक्त |
(ब) संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला जिला स्तरीय अथवा उससे न्यून स्तर के कार्यालय का कार्यालय प्रमुख (जिसके विभाग का संभागीय कार्यालय है ) |
30 कार्य दिवस
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कलेक्टर |
30 कार्य दिवस
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संभागायुक्त
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(स) संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला संभागीय कार्यालय का कार्यालय प्रमुख |
30 कार्य दिवस |
संभागायुक्त |
30 कार्य दिवस |
संबधित विभागाध्यक्ष |
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(द) संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला विभागाध्यक्ष कार्यालय का कार्यालय प्रमुख | 30 कार्य दिवस |
संबधित विभाग के सचिव |
30 कार्य दिवस | |||
(इ) संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला मंत्रालय का कार्यालय प्रमुख |
30 कार्य दिवस |
सचिव सामान्य प्रशासन |
30 कार्य दिवस | |||
19-2 | पेंशन / परिवार पेंशन प्रकरण में विभाग व्दारा आपत्तियों के निराकण करने पर पेंशन / परिवार पेंशन भुगतान आदेश जरी करना | संभागीय पेंशन अधिकारी / जिला पेंशन अधिकारी | 30 कार्य दिवस या सेवानिवृत की तिथि से 10 कार्य दिवस पूर्व जो भी बाद में हो | कलेक्टर |
30 कार्य दिवस
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संभागायुक्त |
19-3 | पेंशन / परिवार पेंशन भुगतान आदेश कोषालय अधिकारी को प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन / परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान | कोषालय अधिकारी | 30 कार्य दिवस | कलेक्टर |
30 कार्य दिवस
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संभागायुक्त
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